शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से यासीन अहमद उर्फ मछली को बड़ा झटका लगा है। एमपी हाईकोर्ट ने यासीन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपराध को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है। यासीन को “पत्रकार” विधानसभा पार्किंग पास का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया गया था।
यासीन मछली को विधानसभा फर्जी पास मामले में बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जमानत याचिका ठुकरा दी है। यासीन मछली अपनी गाड़ी में फर्जी विधानसभा का पास लगाकर घूमता था। विधानसभा का पार्किंग पास एक पत्रकार के नाम पर जारी हुआ था। दिसंबर 2024 के विधानसभा सत्र के लिए यह पास जारी किया गया था। वहीं पत्रकार ने भोपाल अरेरा हिल्स पुलिस से इसकी शिकायत की थी।
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आपको बता दें कि यासीन मछली के खिलाफ शहर के अलग-अलग थानों में गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज है। पुलिस ने यासीन और उसके चाचा शाहवर को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के मोबाइल से अश्लील वीडियो मिले थे। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को लक्षित कर उनको पार्टियों के बहाने ड्रग्स की लत लगवाना, बलात्कार कर वीडियो बनाना, ब्लैकमेल कर यौन शोषण करना और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाने का आपराधिक मामला भी सामने आया था।
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