कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की चुनाव याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी विधायक भगवानदास सबनानी की विधायकी खारिज करने की याचिका लगाई थी। उन्होंने साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया था।
कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल से बीजेपी विधायक भगवानदास सबनानी की विधायकी को लेकर याचिका लगाई थी। जिसमें उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में EVM में छेड़छाड़ कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया था। पीसी शर्मा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर इलेक्शन जीतने का आरोप लगाया था।
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बुधवार को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पीसी शर्मा के आरोपों से जुड़े कोई भी तथ्य कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। जिसके बाद अदालत ने पीसी शर्मा की इलेक्शन पिटीशन को खारिज कर दिया। बीजेपी विधायक के वकील ज्ञानेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भगवानदास सबनानी से हारने के बाद पीसी शर्मा ने चुनौती दी थी।
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पीसी शर्मा का आरोप था कि भगवानदास सबनानी ने सरकारी मशीनरी का उपयोग कर ईवीएम मशीनों ने छेड़छाड़ कर चुनाव जीता था, लेकिन वे इसका तथ्य पेश नहीं कर सके। जिसके चलते हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री की चुनाव याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि भगवानदास सबनानी भोपाल के दक्षिण-पश्चिम से बीजेपी विधायक हैं। उन्होंने एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में 15 हजार 883 वोटों से जीत हासिल की थी। कांग्रेस की तरफ से पीसी शर्मा ने इलेक्शन लड़ा था।
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