चंकी बाजपेयी, इंदौर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर जिला न्यायालय ने एक महिला की हत्या और लूट मामले में दो अभियुक्तों को 10 साल बाद दोषमुक्त कर दिया है। 2013 में भवारकुआं इलाके में लूट की नियत से घर में घुसे बदमाशों ने महिला की हत्या की थी।
दोषमुक्त हुए युवकों के वकील केके कुन्हारे ने बताया कि 10 वर्षों के बाद दोनों युवाओं को न्याय मिला है। हत्या के मामले में कोर्ट ने दोनों को दोषमुक्त कर दिया है। अब जल्द पूरे मामले में उच्च न्यायालय में मानहानि का केस भी लगाया जाएगा।
क्या है मामला?
दरअसल, 2013 में भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक महिला की निर्मम हत्या कर बदमाशों ने सोने-चांदी के जेवरात लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में यशपाल और राहुल पाटीदार को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। क्राइम ब्रांच ने तब बताया गया था कि सिक्का उछालने के बाद बदमाशों ने हत्या की घटना को अंजाम देकर लूटपाट की थी। मामले में 10 वर्षों तक चल जिला न्यायालय में ट्रायल चला। साक्ष्यों की त्रुटि के चलते जिला न्यायालय ने दोनों युवकों को दोषमुक्त कर दिया।
कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से साक्ष्य नहीं मिले हैं कि युवकों ने हत्या की है। वहीं पुलिस द्वारा जो कॉल डिटेल प्रस्तुत की गई थी वह भी जबलपुर की निकली है, जिसको लेकर अब पुलिस के खिलाफ बरी हुए युवक उच्च न्यायालय में मानहानि का दावा प्रस्तुत करेंगे।
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