हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में सिमी के भड़काऊ पर्चे बांटने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी पाया गया है। कोर्ट ने आरोपी अमान खान को 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 15 साल पुराने केस में कोर्ट ने सजा दी है।
दरअसल निचली अदालत ने अमान खान को धारा 3/10 और 3/13 के तहत 3 साल और 2 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही जुर्माने से दंडित किया था। आरोपी अमान खान ने इस सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने धारा 3/10 में उसे दोषमुक्त कर दिया, जबकि धारा 3/13 में दोषी पाते हुए 3 साल की सजा और 3 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
अधिवक्ता कोमल दीक्षित ने बताया कि न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित निर्णय लिया है। यह फैसला इंदौर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और भड़काऊ गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
साल 2008 में सिम्मी ग्रुप के सदस्य और शंकर नागौरी के साथ गिरफ्तार अमान खान पिता सलीम खान ने छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में भड़काऊ पर्चे बांटे थे। जिस कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था। और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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