हेमंत शर्मा, इंदौर। ईओडब्ल्यू (EOW) ने सूर्यशक्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था के संचालक, बिल्डर निखिल कोठारी, टीएनसीपी और नगर निगम अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की है। दरअसल, संस्था द्वारा अधिकारियों से सांठगांठ कर कॉलोनी के मेन रोड को 9 मीटर एफएआर की जगह 12 मीटर एफएआर दिखा कर बहुमंजिला इमारत खड़ी की थी। जिसकी शिकायत ईओडब्ल्यू इंदौर शाखा में की गई थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।

इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र स्थित स्कीम 94 में सूर्यशक्ति गृह निर्माण संस्था मर्यादित के संयुक्त संचालक और बिल्डर द्वारा बहुमंजिला इमारत बनाई गई थी, जिसकी शिकायत ईओडब्ल्यू को मिली थी। शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने पूरे मामले की जांच की। जांच में यह बात सामने आई कि नगर निगम के भवन निरीक्षक और टीएनसीपी के अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से भवन का नक्शा जारी किया था।

टीएनसीपी के संयुक्त संचालक विजय सावलकर और तत्कालीन सहायक संचालक नीरज आनंद लिखार, सहायक मानचित्रकार एस टिमन्डे और नगर निगम के भवन निरीक्षक श्याम शर्मा ने स्थल का निरीक्षण कर जानबूझकर गलत जानकारी प्रस्तुत की थी। ईओडब्ल्यू ने धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी एवं भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 में नगर निगम अधिकारी और सूर्य शक्ति गृह निर्माण संस्था के संचालक धर्मपाल टेकचंदानी, बिल्डर निखिल कोठारी पर मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू पूरे मामले में एफआईआर में बनाए गए आरोपियों से पूछताछ करेगी।

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