हेमंत शर्मा,इंदौर। मध्यप्रदेश में कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल को इंदौर जिला कोर्ट में अनोखी सजा सुनाई है. जिला कोर्ट ने पूर्व विधायक को कोर्ट स्थगित होने तक की सजा सुनाई है. यानी आज दिन भर कोर्ट में खड़े रहने की सजा दी. इसके साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
दरअसल 2018 में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों के साथ बिना अनुमति जमकर हंगामा किया था. इस पूरे मामले में देपालपुर पुलिस ने धारा 188 और 143 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था. धारा 188 के तहत कोर्ट ने पूर्व विधायक को बरी कर दिया गया है, जबकि 143 के तहत सत्यनारायण पटेल सहित 14 अन्य लोगों को सजा से दंडित किया है.
आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि बिना अनुमति प्रदर्शन करने में धारा 188 में कोर्ट में बरी कर दिया गया, जबकि सार्वजनिक जगह पर हुड़दंग करने वाले मामले में हमें सजा सुना दी गई. 143 के मामले में कोर्ट ने एक दिन की सजा दी. जिसमें सुबह से शाम तक कोर्ट में खड़े रहने की सजा सुनाई गई. साथ ही प्रत्येक आरोपी से 10 हज़ार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.
वहीं पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल को कोड नंबर 41 के जस्टिस सुरेश यादव की कोर्ट ने सजा सुनाई है. पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल सहित कृपाराम पूर्व जिला पंचायत सदस्य,महेश पाटीदार, पूर्व पार्षद मोहन चौधरी, इकबाल मंसूरी सहित अन्य लोगों को सजा सुनाई है. इसे लेकर अब पूर्व विधायक के एडवोकेट ने अन्य कोर्ट में अपील करने की बात कही है.
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