हेमंत शर्मा, इंदौर। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद धार विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक बालमुकुंद सिंह गौतम (Former MLA Balmukund Singh Gautam) आज सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। बाहर आते ही समर्थकों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जून 2023 में अदालत ने बालमुकुंद सिंह गौतम को सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने इंदौर हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी।
दरअसल, घटना 2017 की है। पीथमपुर थाने में फरियादी चंदन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने घर पर था, तभी बालमुकुंद गौतम अपने भाई और कुछ साथियों के साथ आया और पुराने विवाद को लेकर मारपीट करने लगा। उन्होंने विवाद के दौरान गोली भी चलाई, जो चंद्रभूषण, सुरेश सोलंकी और एक अन्य को लगी।
जून 2023 में इंदौर न्यायालय ने पूर्व विधायक बालमुकुंद सिंह गौतम और अन्य 5 आरोपियों को आईपीसी की धारा 307 मामले में 7-7 वर्ष की सजा सुनाई थी। आरोपी बालमुकुन्द के साथ राजेश सिंह पटेल ग्राम जामंदा जिला धार, पंकज गौतम निवासी लेबड, पप्पू उर्फ वीरेन्द्र गौतम निवासी लेबड, मनोज सिंह गौतम निवासी लेबड और राकेश सिंह गौतम निवासी लेबड को सजा सुनाई गई थी।
हालांकि इस मामले में पहली रिपोर्ट बालमुकुंद की तरफ से भी FIR दर्ज कराई गई थी। लेकिन इस मामले में हत्या सिद्ध नहीं हो सकी। इस वजह से चंदन सिंह समेत कई लोग बरी हो गए थे।
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