हेमंत शर्मा, इंदौर/ रेणु अग्रवाल धार। घाटाबिल्लोद गोलीकांड में आईपीसी की धारा 307 में धार जिला कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक बालमुकुंदसिंह गौतम और अन्य दो को इंदौर जिला कोर्ट से 7-7 साल की सजा व 302 में चंदनसिंह एवम अन्य को दोषमुक्त किया गया है। बालमुकुंद गौतम के साथ ही उनके भाई मनोज गौतम, राकेश गौतम तीनों भाईयों सहित भतीजे पंकज को सजा सुनाई गई है।
धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम उनके दोनों भाईयों, रिश्तेदार, गार्ड सहित सात लोगों को जिला कोर्ट इंदौर ने हत्या के प्रयास में सात साल की सजा सुनाई है। यह सजा साल 2017 में घाटाबिल्लौद में हुए बबलू के हत्याकांड में सुनाई गई है। सजा पाने वालों में गौतम के भाई मनोज गौतम, राकेश गौतम के साथ ही रिश्तेदार पम्मू गौतम, रिश्तेदार पंकज, आर. पटेल और गार्ड कुशवाहा को भी सजा मिली है। लेकिन सबूतों की कमी से हत्या के आरोपी चंदन सिंह व अन्य बरी हो गए हैं।
न्यायालय ने इन्हें सुनाई सजा
बालमुकुंदसिंह गौतम,
राकेश गौतम,
मनोज गौतम,
पंकज पिता रामप्रताप गौतम,
पप्मू उर्फ़ वीरेंद्र सिंह पिता जगतनारायण गौतम तथा
राजेश पिता अजब सिंह पटेल।
वहीं इन्हें किया बरी
चंदन सिंह,
समंदर सिंह पटेल,
घनश्याम सोलंकी,
रुगनाथ पिता पुना जी,
राहुल पिता रगनाथ,
कैलाश पिता मोहन सिंह,
अर्जुन पिता भारत सिंह,
अर्जुन पिता बद्री सिंह,
अर्जुन पिता लक्ष्मण सिंह,
सुरेश पिता बने सिंह ओर इंदर खार वाला।
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यह थी पूरी घटना
दरअसल साल 2017 में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंदसिंह गौतम के वाहन पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया था। इसके बाद समर्थकों और हमलावरों के बीच हुई गोलीबारी में एक की मौत हो गई थी वहीं दो लोग घायल हो गए थे। गौतम के समर्थक बबलू पिता लक्ष्मीनारायण उम्र 34 वर्ष निवासी अन्नपूर्णा कॉलोनी नौगांव की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी।
जिसमें पहली रिपोर्ट कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम ने दर्ज करवाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि बेटमा क्षेत्र से वह एक कार्यक्रम से लौट रहे थे तभी चंदन सिंह ने आकर पेट्रोल पंप के समीप घाटाबिल्लोद में उनसे विवाद किया और बंदूक से 5 से 6 फायर भी किए जिसमें बबलू चौधरी और पिंटू जायसवाल को 2 गोलियां लगी थी। दोनों ही बालमुकुंद सिंह गौतम समर्थक कांग्रेस के नेता है। बबलू चौधरी की गोली लगने से मौत हो गई थी, वही पिंटू जायसवाल जो पिथमपुर क्षेत्र के कांग्रेस के नेता थे उनको भी गोली लगी थी। वे उपचार के बाद स्वस्थ हो गए। वहीं इस घटना के बाद बालमुकुंद सिंह गौतम ने इंदौर के जिला पंचायत सदस्य चंदन सिंह, उटावद के नेता समंदर सिंह पटेल, घनश्याम, महेंद्र, राहुल, रघुनाथ, अर्जुन सहित अन्य लोगों पर प्रकरण दर्ज करवाया था। जिसके बाद में इन लोगो पर हत्या की धाराएं बढ़ गई थी।
इस विवाद के पश्चात चंदन सिंह सुनेर के द्वारा पीथमपुर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम, राकेश गौतम ,मनोज गौतम, पंकज गौतम, पममु उर्फ वीरेंद्र गौतम व राजेश पिता अजब सिंह पटेल इनके खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज करवाया गया। इसमें बताया गया कि बालमुकुंद सिंह गौतम अपने समर्थकों को साथ लेकर आये विवाद किया ओर गोली चलाई, जिसमें 1 गोली चंदन सिंह के भांजे सहित एक राहगीर को लगी दोनों घायलों को गंभीर हालत में तुरंत उस समय अस्पताल पहुंचाया गया था।
आज घटना के करीब 6 साल बाद इंदौर की एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। वही राहगीर को जो गोली लगी थी उस मामले में भी न्यायालय ने 7 साल की सजा इन सभी को सुनाई हैं। इस तरह से 7 साल की दोहरी सजा न्यायालय के द्वारा दी गई है।
घटना को लेकर दूसरे पक्ष की ओर से चंदन सिंह सहित अन्य लोगों पर जो प्रकरण दर्ज किया गया था उस प्रकरण में सभी लोगों को बरी कर दिया गया है। बालमुकुंद सिंह गौतम और जिला पंचायत सदस्य चंदन सिंह के बीच पीथमपुर क्षेत्र की फैक्ट्रियों में यूनियन के वर्चस्व को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चला रहे थे दोनों के बीच फैक्ट्रियों की यूनियन पर वर्चस्व ओर कब्जे को लेकर शक्ति प्रदर्शन भी होता रहता था यह विवाद आपसी रंजिश का ही मामला है ।
आपको बता दें कि बालमुकुंद सिंह गौतम अभी वर्तमान में किसी भी पद पर नहीं है किंतु वह पूर्व में दो बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार विधायक रह चुके हैं और वे लंबे समय तक धार जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में वह बदनावर व धार से होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी करते नजर आ रहे हैं।
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