चंकी बाजपेयी, इंदौर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोर्ट संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर पर इंटरनेट पर टिप्पणी के मामले में गुरूवार को इंदौर के कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसका फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है।  

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बता दें कि सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर के विरुद्ध इंटरनेट पर बोलने के मामले में पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक से ज्यादा थानों में FIR दर्ज की गई थी, जिसके संबंध में आज दिग्विजय सिंह के वकील रविंद्र छाबड़ा ने कोर्ट को तर्क दिए है। जिसमे उन्होंने कहा कि अपराध एक है, तो फिर क्यों अलग-अलग जगह इसकी FIR की गई है। इंदौर में हुई है FIR को छोड़कर बाकी जिलों में हुई एफआईआर को अवैध मानकर निरस्त किया जाए। लेकिन कोर्ट की ओर से  इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। 

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