चंकी बाजपेयी, इंदौर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोर्ट संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर पर इंटरनेट पर टिप्पणी के मामले में गुरूवार को इंदौर के कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसका फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है।
MP में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, पार्टी पर उपेक्षा का लगाया आरोप
बता दें कि सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर के विरुद्ध इंटरनेट पर बोलने के मामले में पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक से ज्यादा थानों में FIR दर्ज की गई थी, जिसके संबंध में आज दिग्विजय सिंह के वकील रविंद्र छाबड़ा ने कोर्ट को तर्क दिए है। जिसमे उन्होंने कहा कि अपराध एक है, तो फिर क्यों अलग-अलग जगह इसकी FIR की गई है। इंदौर में हुई है FIR को छोड़कर बाकी जिलों में हुई एफआईआर को अवैध मानकर निरस्त किया जाए। लेकिन कोर्ट की ओर से इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया गया है।
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक