चंकी बाजपेयी, इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में एक मकान मालिक को किरायदारों की जानकारी पुलिस को नहीं देना महंगा पड़ गया. दरअसल, मकान मालिक ने गैर हिंदूओं को रखा था. जिस पर लोगों आपत्ति जताई थी. इस मामले में पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ धारा 188 के उल्लंघन की कार्रवाई की है.

यह मामला शहर के द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि मकान मालिक आयुष अग्रवाल ने 15 से 20 गैर हिंदूओं को मकान किराए में दिया था. उसने इसकी जानकारी थाने पर नहीं दी थी. वहीं, विशेष धर्म के लोगों को रखने पर रहवासियों ने आपत्ति ली थी और जमकर हंगामा किया था. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों हिरासत में लिया. पुलिस मकान मालिक के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की है और युवकों से पूछताछ में जुटी हुई है. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पूछताछ में युवकों से खड़ा खुलासा हो सकता है.

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बता दें कि मकान मालिक अगर किसी बाहरी व्यक्ति को मकान किराए पर देता है तो इसकी जानकारी थाने में देना होता है. मकान मालिक किराएदारों का वैरिफिकेशन नहीं करवाता है तो यह धारा 188 के उल्लंघन के अतंर्गत आता है. जिस पर सजा का भी प्रावधान है.

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