हेमंत शर्मा, इंदौर। पत्नी को भरण पोषण न देने पर जिला कोर्ट ने एक युवक के खिलाफ वसूली वारंट जारी किया है.  फैशन डिजाइनर महिला ने दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद कोर्ट ने भरण-पोषण के लिए पति को 7 हजार रुपए प्रतिमाह देने का आदेश दिया था, लेकिन आरोपी पैसे न देकर उसे समलैंगिक दोस्त के साथ अश्लील फोटो टैग कर धमकी देता था.

बड़ी खबरः 7 से 25 मार्च तक चलेगा एमपी विधानसभा का बजट सत्र, राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना

दरअसल, फैशन डिजाइनर युवती की शादी जून 2015 को इंदौर के शीतल नगर इलाके में दीपक गुप्ता से हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद से ही दीपक गुप्ता और उसके परिवार वाले ने युवती को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे. इसके बाद युवती ने पूरे मामले की शिकायत महिला थाने में की थी. बाद में कोर्ट ने पति को भरण पोषण के साथ 7 हजार रुपए प्रतिमाह देने का आदेश जारी किया था, लेकिन आरोपी पति भरण पोषण ना देकर अपने समलैंगिक दोस्त के साथ गोवा में पार्टी मना रहा था. कोर्ट ने सबूतों के आधार पर दीपक गुप्ता को भरण पोषण वसूली का वारंट जारी किया है.

इसे भी पढ़ेः गरीब मां का सहारा बनी ‘राबिया’: पहले कराई थी बेटी की शादी, अब बेटा होने पर दिया ‘पछ’ रस्म का सामान

पीड़िता ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक पति ने भरण पोषण का पैसा नहीं दिया गया और अपने समलैंगिक दोस्त के साथ गोवा में पार्टी मना रहा है. महिला ने बताया कि पति समलैंगिक हैं यह सच शादी के तुरंत बाद सामने आ गया था. उन्होंने सबकुछ सहन किया, लेकिन पति की हरकतें बढ़ने लगीं. बाद में तो उसने और उसके परिवार वाले दहेज के लिए भी परेशान करने लगे.

VIDEO: मृत गाय के साथ अमानवीयता, घसीटते हुए ले गए शव, इधर गौशाला के अंदर मिले 2 गायों के कंकाल

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus