हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर की सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने व्यापमं मामले में दो लोगों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने सॉल्वर और मूल परीक्षार्थी को 5-5 साल जेल और 2 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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दरअसल, 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। शाजापुर में हस्ताक्षर और फोटो मिसमैच नहीं होने पर परीक्षा केंद्र प्रभारी ने परीक्षा दे रहे वासुदेव पाठक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। पूछताछ में उसने बताया कि वह हरेंद्र सिंह की जगह परीक्षा दे रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

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2016 में सीबीआई के पास मामला आया था। 2018 में सीबीआई ने कोर्ट में चार्ट शीट पेश की थी। 00 पन्नों का चलान और 30 लोगों की गवाही के आधार पर सीबीआई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई । साथ ही कोर्ट ने आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

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