सुधीर दंडोतिया, भोपाल। रीवा जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान के परिवहन और मिलिंग भुगतान में अनियमितता पर मिलिंग प्रभारी (कनिष्ठ सहायक) प्रियांश पाठक को निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जांच दल गठित कर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिये थे। इस पर मंत्री राजपूत ने कहा है किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम पी.एन. यादव ने बताया है कि जांच दल के दिये गए प्रतिवेदन के आधार पर निलंबल की कार्यवाही की गयी है। निलंबन अवधि में प्रियांश पाठक का मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर रहेगा। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।

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