कुमार इंदर, जबलपुर। हाईकोर्ट में आज ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष और विपक्ष में 80 याचिकाएं लगी है। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अमरनाथ केसरवानी की युगलपीठ में इन प्रकरणों की सुनवाई होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रांसफर याचिका लगी है।

गौरतलब हैं यह मामला वर्ष 2019 से लंबित है। मध्य प्रदेश सरकार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर आवेदन लगाया है। शासन की ओर से ओबीसी आरक्षण के समस्त प्रकरणों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए याचिकाएं भी दायर की गई हैं।

MP में बारिश का रेड अलर्ट: आज इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी

हाईकोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण से जुड़ी लगभग 66 याचिकाओं की सुनवाई के लिए विशेष बेंच बनाई हैं। कुछ याचिकाएं ओबीसी को 27 प्रतिश आरक्षण के विरोध में दाखिल की गई हैं तो कुछ याचिकाएं आरक्षण के समर्थन में दायर की गई हैं।

MP के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: 25 अगस्त तक ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त

सबसे पहले आशिता दुबे और अन्य की ओर से 2019 में याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने कई मामलों में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने पर रोक लगाई है, जो अब तक लागू है। फिलहाल इस मामले में सुनवाई अभी भी जारी है।

JABALPUR HC

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus