कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर की बरगी विधानसभा निर्वाचन की वैधता को लेकर लगी याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में लघु उद्योग निगम के एमडी रोहित सिंह को नोटिस जारी किया है। साथ ही एक तहसीलदार को भी नोटिस जारी किया गया।
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रोहित सिंह तत्कालीन जबलपुर रिटर्निंग अधिकारी थे। उच्च न्यायालय ने कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर नोटिस जारी किया है। जिसमें 2 दिसंबर को अदालत में पेश होने को कहा है।
गौरतलब है कि जितेंद्र अवस्थी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि 2018 के विधानसभा चुनाव में वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अंतिम तिथि को नामांकन पत्र भरने जबलपुर कलेक्टोरेट पहुंचे थे। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें पुलिस के जरिए कलेक्टोरेट से बाहर करवा दिया था। इसकी वजह से वह नामांकन पत्र नहीं भर पाए। जिसके कारण चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई। इसके खिलाफ जितेंद्र अवस्थी हाईकोर्ट की शरप में पहुंचे।
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