कुमार इंदर, जबलपुर। भोपाल गैस त्रासदी मामले में अवमानना को लेकर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी. पीड़ितों के इलाज, पुनर्वास संबंधी आदेश का पालन नहीं करने को लेकर सुनवाई होगी. कोर्ट के आदेश पर अमल न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 9 लोगों को अवमानना का दोषी माना था. कोर्ट के आदेश के बाद भी पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाया था.
अतिरिक्त मुख्य सचिव और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रों के दो अधिकारी सहित 9 अधिकारियों पर अवमानना का दोषी माना था. अधिकारियों ने अवमानना के आरोप से मुक्त किए जाने का आवेदन काेर्ट में दायर किया था. इस मामले में अधिकारियों को क्या सजा मिलेगी या राहत. इस पर आज सुनवाई होगी. जस्टिस शील नागू और जस्टिस विनय सराफ की बैंच में सुनवाई होगी. मामले में कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ को कोर्ट मित्र तय किया है.
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन सहित अन्य की याचिका की सुनवाई की थी. इसके बाद कोर्ट ने गैस पीड़ितों के इलाज और पुनर्वास के संबंध में 20 निर्देश दिए थे. इसके साथ ही इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे. इस कमेटी को हर 3 महीने में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहा गया था.
हाईकोर्ट ने रिपोर्ट के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाने थे. मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसाओं पर कोई काम नहीं होने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दाखिल की गई थी. सरकारी अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है.
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