कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर (Jabalpur) में पटाखा दुकानों (Firecrackers Shop) पर प्रशासन ने दबिश दी है। पटाखा दुकानों के नियम शर्तों (Terms and Conditions) और स्टॉक (Stock) की जांच की गई है। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार और अधिकारी मौजूद रहे।

जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने शहर के पटाखों दुकानों की जांच के निर्देश दिए थे। इस निर्देश के परिपालन में आज शुक्रवार को एसडीएम, तहसीलदार और अधिकारी सड़कों पर उतरे। इस दौरान सभी पटाखा दुकानों पर नियम शर्तों और स्टॉक की जांच की गई है।

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इन बिंदुओं के अनुसार की गई जांच

  1. स्टॉक का भौतिक सत्यापन
  2. स्टॉक पंजी में की गई प्रविष्टि एवं मिलान क्रय विक्रय का सत्यापन
  3. बिल बुक कैश मेमो जीएसटी आदि की जांच का प्रतिवेदन
  4. जारी लाइसेंस में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन
  5. लाइसेंस नवीनीकरण की अघतन स्थिति
  6. प्रस्तावित दुकान में अग्निशमन उपकरणों की स्थिति
  7. फायर अधिकारी नगर निगम जबलपुर का सुरक्षा के संबंध में अभी मत एवं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
  8. विस्फोटक अधिनियम 1984 डिसआतक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा नियम 2008 के डेथ एन आवश्यक बिंदु।

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