कुमार इंदर, जबलपुर। जबलपुर में दीपावली में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। प्रशासन ने इस बार केवल दो घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। इसमें भी कम आवाज वाले पटाखे ही फोड़े जा सकेंगे। 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज वाले बमों पर पाबंदी रहेगी।

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प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे। 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज़ वाले बमों पर पाबंदी रहेगी। साथ ही साइलेंट जोन जैसे- अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थलों के पास पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा।

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पटाखों की बिक्री को लेकर भी नियम

प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और भंडारन को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है। बिना लाइसेंस के व्यापारी पटाखों का कारोबार नहीं कर सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी रोक रहेगी। जिन पटाखों को बनाने के लिए Barium salt का उपयोग किया जाएगा उनकी बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

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