कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने अदालत की अवमानना (Contempt of Court) के मामले में दो IAS अफसरों 7 दिन की जेल और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि कुछ ही घंटों में उनको राहत मिल गई।
जबलपुर हाईकोर्ट ने छतरपुर के पूर्व कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर अमर बहादुर सिंह को यह सजा सुनाई है। इसी के साथ उन्हें कोर्ट रूम से सीधे जेल भेजने के निर्देश दिए गए। पिछले महीने कोर्ट ने अवमानना मामले में दोनों अफसरों को दोषी करार दिया था। आज जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने यह फैसला सुनाया। हालांकि दोनों अफसरों को कुछ ही घंटों में राहत मिल गई। दोनों अधिकारियों ने फैसले को चीफ जस्टिस रवि मलिमठ एवं विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच में चुनौती दी। इसके बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने 7 दिन की सजा और जुर्माने के आदेश पर स्टे लगा दिया।
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ये है पूरा मामला
संविदा नियुक्ति में स्थानांतरण का प्रावधान न होने के बावजूद छतरपुर स्वच्छता की जिला समन्वयक रचना द्विवेदी का बड़ा मलहरा ट्रांसफर किया गया था। जिससे रचना द्विवेदी ने कोर्ट की शरण ली। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए ट्रांसफर ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट की रोक के बाद भी दोनों अधिकारियों ने अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए रचना को नौकरी से बाहर कर दिया था।
इसके बाद रचना द्विवेदी दोबारा कोर्ट पहुंची। इसके बाद अदालत ने तत्कालीन कलेक्टर और एडीएम को कोर्ट की अवमानना में दोषी मानते हुए आज उन्हें सजा सुनाई। बता दें कि वर्तमान में शीलेंद्र सिंह भोपाल में सामाजिक न्याय विभाग में उपसचिव के पद पर हैं और अमर बहादुर सिंह जबलपुर संभाग के एडिशनल कमिश्नर की कमान संभाल रहे है।
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