कुमार इंदर, जबलपुर। निजी स्कूलों की मनमानी रोकने और स्कूलों के सिलेबस और ड्रेस बुक बेचने में एकाधिकार को खत्म करने के लिए संयुक्त संचालक ने एक निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा है कि 31 मार्च तक सभी जिलों के स्कूल अपनी-अपनी स्कूलों के सिलेबस और ड्रेस को लेकर अपने स्कूलों की नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर जानकारी को साझा करें। यही नहीं संयुक्त संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को भी आदेश दिए हैं कि वह इस बात की तस्दीक करें कि सारे निजी स्कूल जारी आदेश का कड़ाई से पालन करें और किताबें कॉपी और ड्रेस बेचने में किसी भी दुकान या स्टोर का एकाधिकार ना हो।

किन पर लागू होगा आदेश 

भोपाल संयुक्त संचालक द्वारा जारी आदेश एमपी बोर्ड की सभी निजी स्कूलों, सीबीएसई बोर्ड की सभी स्कूलों और आइसीएसई बोर्ड की सभी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। आदेश के अनुसार सभी स्कूलों को अपने-अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर यह जानकारी साझा करनी होगी कि उनके स्कूलों का सिलेबस क्या है, कॉपी किताबों की संख्या क्या है और स्कूल का ड्रेस क्या है यह सब जानकारी सार्वजनिक करने के लिए स्कूलों को 31 मार्च तक का समय दिया गया है। 

जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि जिले में सभी माध्यमिक शिक्षा मंडल के निजी स्कूल, सीबीएसई व आइसीएसई बोर्ड के स्कूल प्री-प्रायमरी,पहली से लेकर 12वीं कक्षा में चलाई जाने वाली किताबें व कापियों की सूची व यूनिफार्म की जानकारी 31 मार्च तक उपलब्ध कराएं। साथ ही जिन स्कूलों ने बिना पाठ्यक्रम परिवर्तित किए हुए, पिछले वर्ष की प्रचलित किताबों व प्रकाशकों को परिवर्तित किया है। इसकी जांच कराकर प्रतिवेदन भी सौंपे।

स्कूल नियमों का पालन करें

स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि पुस्तकों के चयन में सीबीएसई के सुर्कलर,मप्र स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश एवं मप्र माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की मान्यता नियम 2017, संशाेधित नियम 2020 एवं 2021 के नियमों का पालन हो।

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