कुमार इंदर, जबलपुर। वन विभाग के कर्मचारियों की लोकसभा चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी लगाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। दरअसल मध्य प्रदेश वन विभाग कर्मचारी संगठन ने वन विभाग के कर्मचारियों की इलेक्शन ड्यूटी लगाई जाने के विरोध में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कर्मचारी द्वारा लगाई गई याचिका की पैरवी करते हुए अधिवक्ता अंकित मिश्रा ने बताया कि वन विभाग के नियम में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वन विभाग के कर्मचारियों की इलेक्शन ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती।
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उन्होंने बताया कि इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने वन विभाग के कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगा दी। वहीं इस बात को लेकर कोर्ट ने भी अपनी सहमति जताई जिसके बाद इलेक्शन कमिशन की ओर से पेश अधिकारियों ने अपनी गलती मानी और हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी की इलेक्शन में वन विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।
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दरअसल कोर्ट ने वन विभाग के कर्मचारियों के काम को अति महत्वपूर्ण का मानते हुए यह रियायत दी है। एडवोकेट ने तर्क रखा कि यदि वन विभाग के कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लग जाएंगे तो वनों की सुरक्षा कैसे होगी।
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