कुमार इंदर, जबलपुर। ओबीसी आरक्षण का पेंच अभी भी फंसा हुआ है. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट को ओबीसी प्रकरण की शीघ्र सुनवाई करने के लिए लिखा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आयुष विभाग में ओबीसी को 27% आरक्षण पर दखल देने से भी साफ इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन ओबीसी आरक्षण से सबंधित व्यथा हाईकोर्ट को बताए.
बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में विभिन्न विभाग द्वारा ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की याचिका दायर की गई थी. 22 मार्च 2022 को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में पूर्व की तरह ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के अन्तरिम आदेश को सरकार ने सु्प्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. शासन के विशेष अधिवक्ता रामेशवर ठाकुर और विनायक प्रसाद के अभिमत पर सरकार ने एसएलपी दायर की गई थी.
वहीं शासन द्वारा दायर SLP पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट से ओबीसी प्रकरण की शीघ्र सुनवाई करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को भी हाईकोर्ट में त्वरित सुनवाई करवाने के लिए निर्देश दिए हैं.
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