कुमार इंदर, जबलपुर/भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मसले पर जबलपुर हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार ने कोर्ट से वक्त मांगा। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार को 22 जून की मोहलत दी है। अब मामले की अगली सुनवाई अब 22 जून को होगी।
22 जून को सॉलीसीटर जनरल मौजूद होंगे। बता दें कि ओबीसी को 27% आरक्षण की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। अब तक सरकार ने हाईकोर्ट में ओबीसी का क्वांटिफेयविल डाटा पेश नहीं किया है। बिना डाटा के ओबीसी आरक्षण जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है।
इधर, ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी-कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है।कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर कोर्ट में गलत आंकड़े रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने OBC आबादी का कोर्ट में गलत आंकड़ा दिया था। कमलनाथ सरकार ने 50 फीसदी की बजाय 14 फीसदी आबादी बताई थी। गलत आंकड़ों की वजह से एमपी में OBC आरक्षण फंसा है। कोर्ट के स्टे की वजह से एमपी में पंचायत और निकाय चुनाव रुके हुए हैं। भूपेंद्र सिंह ने कहा, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में देकर OBC को 27 फ़ीसदी आरक्षण देंगे।
महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ और भ्रम फैला रही है। बीजेपी सरकार ने सही समय पर पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण आरक्षण समाप्त हुआ। जब आरक्षण समाप्त हो रहा था उस वक्त कोर्ट मे शासन की तरफ से कोई नहीं था। बीजेपी ओबीसी समाज का वोट लेना चाहती है, लेकिन आरक्षण देना नहीं चाहती। कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया था, बीजेपी ने नहीं।
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