कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा 8 साल में भी सरकार राशि वसूल नहीं कर पाई है। इंदौर बेंच में पेंडिंग मामलों को भी चीफ जस्टिस ने तलब किया है। ममाले में अगली सुनवाई सोमवार को फिर होगी।

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बता दें कि पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाला मामले में कॉलेजों से 24 करोड़ में से मात्र 4 करोड़ रुपए ही सरकार वसूल पाई है। प्रदेश के सैकड़ों निजी पैरामेडिकल कॉलेज संचालकों ने फर्जी छात्रों को दिखाकर सरकार से करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति ली थी।चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बैंच में सुनवाई हुई। मामले में मप्र लॉ स्टूडेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल ने जनहित याचिका लगाई है।

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