कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे निजी स्कूलों को हाईकोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिली है।  मनमानी फीस वसूली के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने जिला कमेटी के नियमों को अपेक्षित मानते हुए जबलपुर कलेक्टर के एक आदेश पर रोक लगा दी है। स्कूल संचालकों की ओर से लगाई गई याचिका पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई की गई।

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कलेक्टर के आदेश के खिलाफ क्राइस्ट चर्च स्कूल, सेंट अलाइसेंस स्कूल, सेंट जॉनसन स्कूल समेत पांच स्कूलों ने याचिका लगाई थी। कोर्ट ने कलेक्टर के फीस बढोतरी के आकलन को  गलत पाया। हाईकोर्ट ने कहा 10% से ऊपर फीस बढ़ोतरी हुई तो राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और कलेक्टर से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।   

शिकायत के बाद कलेक्टर ने लिया था एक्शन

बता दें कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों की ओर से मनमानी फीस वसूली को लेकर की गई शिकायत पर जिला कलेक्टर की ओर से एक्शन लिया गया था।  कोर्ट ने इस  मामले में जिला कलेक्टर के साथ ही आयुक्त लोक शिक्षण और डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है।

Jabalpur Highcourt जबलपुर हाईकोर्ट

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