कुमार इंदर, जबलपुर। जबलपुर के सिहोरा एसडीएम कोर्ट में अनोखा नजारा देखने को मिला। SDM ने एक बेटे से पिता के पैर धुलवाकर पारिवारिक विवाद को सुलझाया। दरअसल, पिता-पुत्र के बीच मकान को लेकर विवाद चल रहा था। 80 साल के पिता को बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया था। इसके बाद पीड़ित ने एसडीएम से गुहार लगाई। वहीं आज सुनवाई करते हुए एसडीएम ने बेटे से पिता के पैर धुलवाकर दिलों की रंजिश दूर कराई।
परिणाम की संवैधानिकता को चुनौती
इधर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 1255 पदों पर की जा रही सहायक ग्रेट तीन एवं स्टेनो की भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा के घोषित परिणाम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति शील नागू और जस्टिस मनिन्दर भट्टी की खण्डपीठ में की गई। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है।
अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि, हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 30/3/22 को घोषित रिजल्ट में तीन गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए सिलेक्ट किया गया है, लेकिन वर्गवार कट ऑफ मार्क्स नहीं दिखाए गए हैं। साथ ही 50 प्रतिशत कम्युनल आरक्षण के मान से अनारक्षित वर्ग में 1018 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को और ओबीसी को 14% के मान से 409 अभ्यर्थियों का चयनित किया गया है। वहीं अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 79, ओबीसी की कटऑफ 82 अंक निर्धारित की गई है जो अवैधानिक है। पिटीशनर के 81 अंक हैं जिसे न तो उसकी केटेगिरी में और न हीं अनारक्षित वर्ग में चयनित किया गया है। इस प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने पहली बार लागू कर कम्युनल आरक्षण लागू करके अनारक्षित वर्ग में सामान्य वर्ग के लिए 50% आरक्षण लागू करके रिजल्ट घोषित किया गया है।
ठीक इसी प्रकार स्टेनो के पदों पर ओबीसी की कट ऑफ 81 अंक तथा अनारक्षित की 77 अंक निर्धारित की गई है जो अव्यवहारिक और संविधानिक प्रावधानों के विपरीत है। अर्थात 78 से 81 अंक प्राप्त करने वाले ओबीसी के पिटीशनर सहित हजारों छात्र चयन से वंचित कर दिए गए हैं, जबकि नियमानुसार मेरिटोरियस छात्रों से ही अनारक्षित वर्ग में चयन करने का सामान्य सिद्धान्त और संवैधानिक नियम है, लेकिन हाईकोर्ट जैसी संस्था स्वम नियमों के विपरीत अवैधानिकता कर रही है। मामले से सुनवाई करते हुए बेच ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है। साथ ही पूरी भर्ती प्रक्रिया को याचिका के निर्णयाधीन कर लिया है।
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