कुमार इंदर, जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शासकीय अधिवक्ताओं (government advocates) की नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान न होने को लेकर मध्यप्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार को 28 अक्टूबर से जवाब पेश करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।
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दरअसल, शासकीय अधिवक्ताओ की नियुक्तियों में आरक्षण की मांग को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में आरक्षण देने से इनकार कर दिया था, हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पटिशन (एसएलपी) दायर की गई है।
इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर के पहले जवाब तलब किया है।
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हाईकोर्ट ने मामले में आरक्षण देने से कर दिया था इंकार
हाईकोर्ट के इंकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है याचिका