कुमार इंदर, जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शासकीय अधिवक्ताओं (government advocates) की नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान न होने को लेकर मध्यप्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार को 28 अक्टूबर से जवाब पेश करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।

फेमस होने का नशा: चौराहे पर अचानक डांस करने लगा युवक, VIDEO वायरल

दरअसल, शासकीय अधिवक्ताओ की नियुक्तियों में आरक्षण की मांग को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में आरक्षण देने से इनकार कर दिया था, हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पटिशन (एसएलपी) दायर की गई है।

25 लाख के मोबाइल समेत 3 गिरफ्तार: आरोपी फोन चोरी कर व्यापारी को बेच देते थे, फिर वह दुबई भेजकर चेंज करवा देता था IMEI नंबर

इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर के पहले जवाब तलब किया है।

BIG NEWS: बड़ा तालाब में क्रूज रेस्टोरेंट निर्माण पर NGT का बड़ा एक्शन, राज्य सरकार से मांगा जवाब

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus

हाईकोर्ट ने मामले में आरक्षण देने से कर दिया था इंकार

हाईकोर्ट के इंकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है याचिका