मध्य प्रदेश के नवनियुक्त सीएम डॉ. मोहन यादव ने लाउडस्पीकर और खुले में मांस-मटन की ब्रिकी पर रोक लगाने के सभी जिले के कलेक्टर को आदेश दिया है। इसी कड़ी में झाबुआ जिले में इस पर रोक लगाने को लेकर एसडीएम और पुलिस ने सर्वधर्म गुरुओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में व्यापारियों और धर्मगुरु को सरकार नियमों के तहत चलने के निर्देश दिए गए। इधर, धार जिले में भी नगर पालिका की टीम मांस-मटन दुकान संचालकों को सरकार के नियमों के तहत व्यापार करने की हिदायत दी।

नीलेश भानपुरिया, झाबुआ। जिले के मेघनगर एसडीम मुकेश सोनी व पुलिस ने सर्वधर्म गुरुओं और व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम ने जारी आदेश का पालन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 15 से 30 दिसंबर तक इस संबंध में विशेष अभियान चलाएंगे। जिनके पास लाइसेंस नहीं हैं वे लाइसेंस ले और तय जगह पर व्यापार करें। एसडीएम ने सर्वधर्म गुरुओं से अपील है कि वे धार्मिक स्थल और अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदंड के अनुसार लाउडस्पीकर का उपयोग करने को कहा। अगर जो नियमों को पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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रेणु अग्रवाल, धार। शहर में नगर पालिका ने एक विशेष दल का गठन किया है। यह दल आज मुरादपुरा, कसाईवाड़ा, खटीक मोहल्ला, गंजी खाना और पुरानी नगर पालिका के बाहर खुले में मांस-मटन बेचने वाले लोगों को समझाश दी गई। उन्हेंने बताया कि लाइसेंन को दुकान के बाहर चिपकाएं। यदि किसी दुकान संचालक के पास लाइसेंने नहीं तो तुरंत बनवाने की हिदायत दी। साथ ही मांस को अल्युमिनियम सेक्शन में रखने और काला पर्दा लगाने की भी हिदायत दी।

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