इमरान खान, खंडवा। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के खंडवा (Khandva) में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय ने लगभग छह महीने में यह फैसला सुनाया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की थी। 30 अक्टूबर 2022 को आरोपी राजकुमार ने 4 साल की बच्ची से रेप करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी की क्रूरता की शिकार मासूम अब ठीक से चल भी नहीं पा रही है। ना ही बोल पा रही है।
ये है पूरी घटना
दरअसल, मासूम अपनी बुआ की बेटी के साथ दीपावली पर जसवाड़ी रोड पर एक ढाबे के पीछे खेत में रह रहे रिश्तेदार के यहां आई थी। 30 अक्टूबर की रात में आरोपी राजकुमार बच्ची को घर के अंदर से उठाकर गन्ने के खेत में ले गया था। यहां उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद हत्या करने की नीयत से उसका गला दबा दिया। जिससे बच्ची बेहोश हो गई थी। आरोपी राजकुमार उसे मृत समझकर करीब एक किलो मीटर दूर आम के बगीचे में फेंक आया था।
इधर, 31 अक्टूबर को सुबह जब परिवार के लोगों की नींद खुली तो बच्ची गायब थी। इसके बाद उसकी तलाश की गई। साथ ही थाने में भी सूचना दी गई। जिसके बाद पुलिस ने राजकुमार को पकड़कर पूछताछ की तो उसने बच्ची के बारे में बताया। रात में आम के बगीचे में पीड़िता पड़ी मिली थी। साथ ही आरोपी ने उसके साथ रेप करने की बात भी स्वीकार की थी। इस मामले में कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला केस
इस से को जघन्य और सनसनी खेज मामलों में चिन्हित किया गया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई और करीब छह माह के भीतर ही मामले की पूरी सुनवाई हो गई। आज कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।
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