Rahul Gandhi: मानहानि मामले (Defamation Case) में MP-MLA कोर्ट (MP-MLA Court) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। राहुल पर गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल पर केस चल रहा है। करीब 5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल ने शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ये केस बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दर्ज करवाया था। राहुल इस मामले में 20 फरवरी से जमानत पर हैं।

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यूपी की MP/MLA कोर्ट में पहले 18 जून को मानहानि मामले पर सुनवाई होने वाली थी। हालांकि, जिस जज को इस केस पर सुनवाई करनी थी, वो उस दिन छुट्टी पर थे, जिस वजह से मामले को 26 जून को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया था।

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बुधवार (26 जून) को मानहानि मामले पर कोर्ट ने सुनवाई की और राहुल गांधी को 2 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया. ऐसे में उम्मीद है कि राहुल गांधी अदालत में पेश हो सकते हैं। राहुल गांधी के जरिए कथित तौर पर अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए अदालत में चल रहा है.। उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दायर की है।

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क्या है राहुल के खिलाफ मामला? 

दरअसल, बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए राहुल के खिलाफ 4 अगस्त, 2018 को शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा था कि राहुल का कहना है कि बीजेपी ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है, लेकिन पार्टी का एक अध्यक्ष हत्या के मामले में ‘आरोपी’ है। राहुल ने जिस वक्त ये बयान दिया था, उस वक्त अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे।

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राहुल गांधी की इस टिप्पणी से करीब चार पहले मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अमित शाह को 2005 में हुए फर्जी एनकाउंटर केस में बरी कर दिया था। उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया था। 2005 में हुए एनकाउंटर के समय अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे।

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