कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को ग्वालियर की MP MLA सेशन कोर्ट से दूसरा बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी के आवेदन को बहस के बाद खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि “देश के प्रधानमंत्री किसी दल या विशिष्ट वर्ग के प्रधानमंत्री ना होकर संपूर्ण देश के प्रधानमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और गरिमा से देश की गरिमा भी जुड़ी होती है।

राजा पटेरिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट और पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा ने दलील दी थी कि राजा पटेरिया को झूठे मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। जबकि जो वीडियो है, वह पूरा वीडियो नहीं है, साथ ही उन्होंने कोर्ट को पूरा वीडियो भी दिखाया। लेकिन शासन के एडीपीओ अभिषेक मेहरोत्रा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के विरूद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं, देश के संवैधानिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। साथ ही राजा पटेरिया के ऊपर पूर्व में भी अपराध दर्ज है, राजा पटेरिया के द्वारा आदिवासियों को नक्सली बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। ऐसे में इस तरह के अपराधी को जमानत देना उचित नहीं है।

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फिलहाल दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। वहीं राजा पटेरिया के वकील राजीव शर्मा ने बताया कि जमानत याचिका खारिज हुई है। अब आगे क्या करना है, अभी बोलना जल्दबाजी होगी। इस पर जल्द ही विचार किया जाएगा।

पीएम की सुरक्षा और गरिमा, देश की गरिमा से जुड़ी होती है

न्यायलय ने जमानत खारिज करने के साथ ही विशेष टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री किसी दल या विशिष्ट वर्ग के प्रधानमंत्री ना होकर संपूर्ण देश के प्रधानमंत्री होते हैं। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और गरिमा से देश की गरिमा भी जुड़ी होती है।

ये है पूरा मामला

आपको बता दें कि 11 दिसंबर को पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पन्ना जिले के मंडलम में कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ‘मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस… हराने के लिए तैयार रहो।’ इस बयान का वीडियो वायरल हुआ और भाजपा ने राजा पटेरिया पर कार्रवाई की।

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इसके बाद जब बवाल मचा तो पटेरिया ने अपने बयान पर अगले ही दिन माफी मांग ली। इससे पहले पटेरिया ने कहा था- ‘मैं गांधी को मानने वाले हूं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता। मेरा वीडियो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। जिसके बाद इस मामले में पवई थाना पुलिस ने 12 दिसंबर को पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। चूंकि वे पूर्व विधायक हैं, इसके चलते उनके मामले की सुनवाई ग्वालियर के एमपी-एमएलए न्यायालय में हुई। फिलहाल राजा पटेरिया 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है।

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