देवास/ मुरैना। मध्यप्रदेश में मासूमों से रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे है। देवास में 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इधर मुरैना में एक सौतेले पिता ने हैवानियत की हद पार करते हुए 11 साल की बेटी को हवस का शिकार बनाया।
रेप और हत्या के आरोपी को फांसी
प्रदीप सिंह ठाकुर, देवास। 10 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय खातेगांव ने मृत्युदंड की सजा सुनाई हैं। यह सनसनीखेज घटना 7 नवंबर 2021 की हैं। आरोपी गोलू उर्फ नरेंद्र बलाई ने 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और शव को एक बोरी में भरकर छिपा दिया था। पुलिस ने अगले दिन प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही इस मामले में आरोपी को फांसी की सजा तक पहुंचाने में पुलिस की अहम भूमिका रही है।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी संजय सुनहरे ने बताया कि आरोपी गोलू उर्फ नरेंद्र पर धारा 302, 201, 376, 376ए, बी, 376(3) भादवि 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के मामले की न्यायालय में सुनवाई की गई। न्यायाधीश सरिता माधवानी ने आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है।
बेटी से सौतेले पिता ने किया दुष्कर्म
मनोज उपाध्याय, मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहां एक बर्तन व्यवसायी ने अपनी 11 साल की सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मां ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे डंडों से बुरी तरह पीटा और दोनों को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने मां के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।
शहर के सदर बाजार इलाके के प्रतिष्ठित बर्तन दुकान संचालक मुरैना टाकीज के पास में रहता है। साथ में उसकी 30 साल की दूसरी पत्नी और उसकी 11 साल की बेटी भी रहती है। चार दिन पहले सौतेली पिता ने बेटी साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इसी दौरान उसकी मां वहां आ गई और पति की गंदी हरकत पर हंगामा कर दिया। इसके बाद आरोपी ने डंडे से पत्नी को बुरी तरह पीटा और किसी को बताने पर मां-बेटी को खत्म करने की धमकी दी।
पति की धमकी से चार दिन तक पीड़िता और उसकी मां चुप रही, लेकिन गुरुवार की सुबह जब महिला के मायके वाले मिलने आए तो उसका धैर्य टूट गया और बेटी के साथ पति द्वारा की गई हरकत को बता दिया। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि बीते छह माह से आरोपी उसे अपनी हवस का शिकार बना रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, मारपीट और धमकाने की धाराओं में केस दर्ज किया है।
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