इंद्रपाल सिंह,इटारसी (नर्मदापुरम)। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से बड़ी खबर सामने आई है. मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या (rape of minor) के आरोपी फूफा को सजा-ए-मौत का ऐलान हुआ है. इस मामले में द्वितीय सत्र न्यायाधीश सविता जड़िया (Justice Savita Jadia) की अदालत में 84 दिनों में सुनवाई कर फांसी की सजा सुनाई गई. मामला आदिवासी केसला अंचल के ग्राम शक्तिपुरा का है.

जानकारी के मुताबिक 18 नवंबर 2022 को आदिवासी केसला अंचल के ग्राम शक्तिपुरा में फूफा ने नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया था. इसके बाद लगभग 84 दिनों में स्पेशल पास्को कोर्ट ने आरोपी को हत्या, बलात्कार सहित पास्को एक्ट की धारा में फांसी की सजा सुनाई है. इटारसी के विधिक इतिहास का यह पहला मामला है, जहां 84 दिनों में किसी आरोपी को फांसी की सजा से दंडित किया गया.

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न्यायालय ने आरोपी को धारा 376 ए बी में मृत्युदंड और 5000 रुपए जुर्माना. 376 -2 बी में आजीवन कारवास और 5000 रुपये जुर्माना. 302 मृत्युदंड और 5000 रुपये जुर्माना. 5 एन/6 में मृत्युदंड और 5000 रुपये जुर्माना और 363 में 3 वर्ष का कारावास के साथ 1000 रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है. इस मामले में अंतिम तर्क जिला अभियोजन अधिकारी राज कुमार नेमा और प्रकरण की सम्पूर्ण पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी हरि शंकर यादव ने की.

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