पीताम्बर जोशी, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में शिक्षा के मंदिर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कोचिंग संचालक उमाकांत काशिव को विशेष न्यायालय ने दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 14 हजार रुपए जुर्माना भी ठोका है।

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जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि पीड़ित छात्रा आरोपी के पास कोंचिग पढ़ने जाती थी। लेकिन एक दिन आरोपी ने उसे ऑफिस का मंदिर और लाइब्रेरी साफ करने के बहाने रोक लिया। बाद में आरोपी ने पीने के पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा को पिला दिया, जिससे छात्रा बेहोश हो गई। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर लिया। इस घटना के बाद आरोपी ने ब्लैकमेल कर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की प्रताड़ना और ब्लैकमेल से परेशान होकर छात्रा ने घर वालों को अपबीती बताई, जिसके बाद परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया।

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आज विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5(ठ)/6 व 5(ण)/6 पाॅक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 5000-5000 अर्थदंड, धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड, धारा 354 भादवि में 01 वर्ष कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड एवं 9/10 पाॅक्सो एक्ट में 5 साल कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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