शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में यातायात नियमों (MP Traffic rules) का पालन नहीं करने वालों पर शिकंजा कसने और हादसों में कमी लाने के लिए जुर्माने शुल्क (Fine )में बदलाव किया गया। इस संबंध में परिवहन विभाग (Transport Department) ने अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियम के मुताबिक अब नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माने की राशि में बढ़ोत्तरी की गई है। नए नियम के मुताबिक अब एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहनों (ambulances and emergency vehicles) का रास्ता रोकने पर अब 10 हजार रुपए का (शमन शुल्क commissioning fee) जुर्माना लगेगा

गलत तरीके से वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसने की कवायद जारी है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 300 रुपए का जुर्माना देना होगा। ओवरलोडिंग मालवाहक वाहनों को अब 10 हजार का जुर्माना देना होगा। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 1 हजार से 3 हजार तक का जुर्माना देना होगा। प्रतिबंधित क्षेत्र, अनावश्यक रूप से या सायलेंसर काट कर अधिक आवाज करने, हॉर्न बजाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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अतिरिक्त सवारी बिठाने पर 15 सौ रुपए की जगह अब 200 रुपये प्रति व्यक्ति सवारी बतौर फाइन किया जाएगा। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर शिकंजा कसने और हादसों में कमी लाने के लिए जुर्माने शुल्क में बदलाव किया गया। इस संबंध में परिवहन विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। कुछ दिन पहले कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी की है।

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