कटनी। कोरोना संक्रमण रोकने जारी लॉकडाउन में मांगलिक कार्यक्रमों में रोक लगी हुई है. वहीं अंतिम संस्कार जैसे आवश्यक कार्यक्रमों में भी लोगों की मौजदूगी की संख्या जिला प्रशासन ने तय कर रखी है. निर्धारित संख्या से अधिक लोगों की उपस्थिति पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में शहर में एक व्यक्ति के जनाजे में निर्धारित संख्या से ज्यादा लोगों के शरीक होने पर प्रशासन ने मरहूम के पुत्र के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है.

जिले में 8 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू

बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा जिले में 8 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है. कफ्र्यू के दौरान शादी समारोह सहित किसी भी तरह के बड़े आयोजन की अनुमति नहीं दी जा रही है. इसी के साथ ही जनाजा और अंतिम संस्कार करने शव यात्रा के लिए भी 20 से अधिक लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध है.

जनाजे में 35 से 40 लोग शामिल थे
दरअसल एक तरफ जहां प्रशासन कोरोना की चेन तोडऩे में लगा हुआ है. कर देर शाम जब कलेक्टर एसपी शहर में निरीक्षण के लिए निकले तो, मिशन चौक क्षेत्र से एक मुस्लिम परिवार के यहां गमी होने पर जनाजा निकल रहा था. जनाजे में 35 से 40 लोग शामिल थे. जिस पर कलेक्टर और एसपी नाराज होते हुए एक युवक को रोककर समझाने लगे कि कोरोना कर्फ्यू लगा है, जनाजे में इतने लोग क्यों शामिल हो रहे हैं. सख्त आदेश है कि 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे. इतना कहकर उस युवक को समझा कर वहां से भेज दिया गया.

एफआईआर की कापी

188 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक 2005 की धारा 51 से 60 के तहत प्राथमिकी दर्ज

वहीं कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव ने कोतवाली थाने में जनाजे में अधिक व्यक्ति शामिल होने के लिए धारा 188 के तहत मामला दर्ज करवाया है. रिपोर्ट में बताया यहा है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के ईश्वरीपुरा वार्ड स्थित रहीश काजी के पिता यूनिस काजी का जनाजा मिशन चौक से निकल रहा था, जिसमें 35 से 40 व्यक्ति शामिल थे. जनाजे में कोरोना लॉकडाउन एवं प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन नहीं किया गया, जिस पर 188 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक 2005 की धारा 51 से 60 के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है. व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज किया गया है.