मालवा. आगर-मालवा जिले के ग्राम बड़ौद की बहुचर्चित हत्याकांड पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने हत्या के 5 आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. एक अन्य आरोपी को घातक हथियार रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास और जुर्माना से दंडित किया है. हत्या के मामले में विचारण पश्चात प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ओपीएस रघुवंशी ने बुधवार को पांच आरोपियों को दोष सिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास व एक आरोपी को एक वर्ष व जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया है. वहीं एक आरोपी से बरी कर दिया है.

घटना फरवरी 2016 ग्राम सिंगालिया थाना बड़ौद की

यह जानकारी अतिरिक्त लोक अभियोजक अशोक गवली ने दी. उन्होंने बताया कि घटना 20 फरवरी 2016 की रात में हुई थी. ग्राम सिंगालिया थाना बड़ौद निवासी प्रहलाद सिंह पिता कालु सिंह सोंधिया 24 वर्ष की धारदार हथियारों से हमला कर नृशंस हत्या कर दी गई थी.

दिलीप सिंह ने थाने में की थी शिकायत

मामले में दिलीप सिंह पिता बालु सिंह सोंधिया निवासी ग्राम सिंगालिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. पुलिस ने आरोपी सजनसिंह पिता हरिसिंह, नेपाल सिंह पिता सजनसिंह, विक्रम सिंह पिता सजन सिंह, पूरसिंह पिता सजनसिंह, दिलीप सिंह पिता बद्री सिंह, बद्री सिंह पिता हरि सिंह निवासी ग्राम सिंगालिया एवं लालसिंह पिता बहादुर सिंह निवासी ग्राम सेवाखेड़ी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना पश्चात विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था.

विचारण पश्चात न्यायाधीश रघुवंशी ने आरोपी सजन सिंह, नेपाल सिंह, विक्रम सिंह, पूर सिंह, लाल सिंह को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी दिलीप सिंह को आर्म्स एक्ट में एक वर्ष की सजा व जुर्माने से दण्डित दिया है. एक आरोपी बद्री सिंह पिता हरिसिंह को बरी कर दिया गया है.