शब्बीर अहमद, भोपाल। सरकार ने एम्बुलेंस के रेट निर्धारित कर दिये हैं। अलग-अलग अस्पतालों द्वारा मरीजों को परिवहन करने के लिए अलग-अलग दरें वसूल की जाती थी, जिसके मद्देनजर दरों को अब निर्धारित कर दिया है। निर्धारित की गई दर के मुताबिक ही मरीजों से पैसे लिये जा सकेंगे।

जो दर निर्धारित की गई है उसके मुताबिक एएलएस टाइप की एम्बुलेंस के लिए शहरी क्षेत्रों में प्रथम 10 किलोमीटर के दायरे के अस्पताल के लिए 500 रुपए ले सकेंगे। 10 किलोमीटर के बाद 25 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा ले सकेंगे।

वहीं ग्रामीण इलाक़ों में एम्बुलेंस 20 किलोमीटर के लिए 800 और उसके बाद 25 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा ले सकेगा।

उसी प्रकार बीएलएस टाइप के एम्बुलेंस शहरी इलाक़ों में प्रथम 10 किलोमीटर का 250 उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे ले सकेंगे।