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न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर. दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की साज सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया था.
इस मामले में वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नरेंद्रदास महरा ने बताया कि 10 दिसंबर 2023 को पीड़िता के पिता ने अमरकंटक थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बेटी 8 दिसंबर 2023 की रात से गायब है. इस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 363 मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.
10 दिसंबर 2023 को पीड़िता के दस्तयाब होने पर बताया कि घटना की रात वह बाहर बाथरूम के लिए गई थी. तब उसे बिहारीलाल पकड़कर केकरिया ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद उसे राजेन्द्रग्राम लाया गया.
तभी पुष्पा ने देख लिया और राजेन्द्रग्राम पुलिस को सूचना दी. तब जाकर पुलिस ने उसे धर दबोचा. इस पूरे मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पवन शंखवार ने आरोपी को धारा 363, 366, 3, 4 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की साज सुनाई है.
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