शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में गर्मी और भू-जल के गिरते स्तर को देखते हुए ट्यूबवेल खनन पर रोक लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति 30 जून तक भोपाल जिले में ट्यूबवेल की खुदवाई नहीं करा सकेगा। इस संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, एसडीएम की अनुमति के बिना जिले में बोरिंग मशीनों का प्रवेश और खनन दोनों प्रतिबंधित रहेगा। केवल सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को छूट दी गई है। अवैध बोरिंग पर FIR और 2 साल तक की सजा भी होगी।
अगर कोई मशीन अवैध रूप से जिले में प्रवेश करती है या नलकूप खनन करती है, तो संबंधित एसडीएम और पुलिस अधिकारी मशीन को जब्त कर एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर दो हजार रुपए जुर्माना, दो साल की सजा या दोनों हो सकते हैं। मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत पूरे जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश केवल निजी नलकूपों पर लागू होगा। शासकीय योजनाओं के तहत किए जा रहे नलकूप खनन कार्यों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। पीएचई द्वारा संचालित कार्यों को परमिशन की जरूरत नहीं होगी


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