संजय विश्वकर्मा, उमरिया। मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के बहुचर्चित मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) सेंट्रल जोन बेंच भोपाल का बड़ा फैसला सामने आया है। मामले में NGT ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मध्य प्रदेश), मुख्य वन्यजीव संरक्षक, उमरिया कलेक्टर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया था।
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अपने 49 पन्ने के फैसले में NGT ने बताया कैसे और किन परिस्थितियों में कोदो में माइकोटॉक्सिन बनता है। NGT कोर्ट ने कोदो में पाए जाने वाले माइकोटॉक्सिन को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत का कारण माना है। NGT कोर्ट ने 91 साल पहले तमिलनाडू में कोदो खाने से 14 हाथियों की हुई मौत का हवाला दिया है। NGT कोर्ट ने बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत के मामले में अन्य मानवीय हस्तक्षेप से इंकार किया है। जानकारी प्रकाश वर्मा (डिप्टी डायरेक्टर बांधवगढ टाइगर रिजर्व ने दी है।
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