भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक होटल को चालाकी दिखाना महंगा पड़ गया। होटल मालिक ने एक ग्राहक से पानी की बोतल पर 1 रुपए GST के तौर पर वसूल कर लिए। बस यही इसकी गलती हो गई, जिसके बाद उसे कस्टमर को 8 हजार रुपए चुकाने पड़े।
4 साल पुराना है मामला
यह पूरा मामला 15 अक्टूबर साल 2021 का है जब भोपाल के रहने वाले ऐश्वर्य निगम अपने दोस्तों के साथ होशंगाबाद रोड स्थित मोती महल होटल में पार्टी करने गए थे। खाना खाने के दौरान 796 रुपए बिल बना था। जिसमें होटल वालों ने पानी की बोतल की कीमत 1 रुपए जीएसटी के साथ 29 रुपए बताए जबकि उस पर MRP महज 20 रुपए ही लिखी थी।
शिकायत करने पर होटल संचालक ने की बदसलूकी
इसे लेकर ऐश्वर्य ने होटल मालिक से आपत्ति जताई तो संचालक उल्टा ग्राहक से ही बदसलूकी करने पर उतारू हो गया। जिसके बाद ऐश्वर्य ने चुपचाप बिल का भुगतान किया और अगले दिन उपभोक्ता फोरम में अर्जी दाखिल कर दी।
होटल संचालक की ओर से 1 रुपए की GST को ठहराया सही
होटल मालिक के मुताबिक ग्राहक को मेन्यू कार्ड दिया गया था। इस पर आइटम की कीमत और जीएसटी का जिक्र किया है। होटल मालिक ने कहा कि अंदर एसी से लेकर म्यूजिक सिस्टम समेत अन्य कई सुविधाएं दी जाती है, इसलिए होटल के अंदर एमआरपी लागू नहीं होती ,इसी के साथ होटल मालिक ने एक रुपये जीएसटी को सही ठहराते हुए कहा कि यह नियमानुसार ही है।
उपभोक्ता फोरम ने 1 रुपए के साथ 8 हजार रुपए देने के दिए निर्देश
जवाब में ऐश्वर्य के वकील ने फोरम को बताया कि एमआरपी में जीएसटी शामिल होता है। इसलिए जीएसटी के नाम पर अलग से कोई वसूली नहीं हो सकती। उपभोक्ता फोरम ने इस बात पर सहमति जताई और होटल मालिक को दोषी करार देते हुए ग्राहक से काटे गए एक रुपये लौटाने का आदेश दिया। इसी के साथ फोरम ने होटल मालिक पर ग्राहक को शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए 8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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