शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों को कोर्ट ने 17 फरवरी तक ईडी की रिमांड पर सौंप दिया है। ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अपना फैसला सुनाया है। ईडी अब तीनों ही आरोपियों से 52 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए कैश समेत अन्य करोड़ों रुपए की संपत्ति के मामले में पूछताछ करेगी। इससे पहले कोर्ट ने ईडी के आवेदन पर तीनों को न्यायालय में पेश करने के लिए जेल पुलिस को आदेश दिए थे।

READ MORE: ED ने सौरभ शर्मा को किया गिरफ्तार: शरद-चेतन भी अरेस्ट, खुलेंगे ‘गोल्डन’ राज?

परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों चेतन सिंह गौर तथा शरद जायसवाल के खिलाफ विशेष न्यायाधीश ईडी संतोष कुमार कोल की अदालत में ईडी ने याचिका लगाकर प्रोटेक्शन वारंट मांगा था। इसके बाद कोर्ट ने केंद्रीय जेल के अधीक्षक को तीनों ही आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया।

READ MORE: हैवानियत की हदें पार: नाबालिग से दुष्कर्म कर छत से फेंका, परिजनों का आरोप- ‘4 लोगों ने किया रेप’

सौरभ शर्मा मामले की जांच तीन अलग-अलग विभाग की टीमें कर रही हैं। एक लोकायुक्त, दूसरी ईडी और तीसरी आयकर विभाग की टीम है। पिछली बार कोर्ट में पेश किए गए सौरभ शर्मा और उसके साथियों को अदालत ने 17 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H