शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने तबादलों की तारीख में वृद्धि कर दी है। जिसके बाद ट्रांसफर आवेदन देने वालों को और समय मिल जाएगा। लेकिन आशंका है कि कई अधिकारी-कर्मचारी तबादले के विरोध में हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। जिसके बाद सरकार ने पहले ही कोर्ट में आवेदन लगा दिया है।
दरअसल, मध्य प्रदेश के अलग-अलग विभागों ने जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष सुनने केविएट दायर की है। शिक्षा विभाग ने कोर्ट से आग्रह किया है कि स्थानांतरित कर्मचारियों के कोर्ट में अपील करने के मामले में कोई फैसला देने से पहले न्यायालय सरकार के संबंधित विभाग का पक्ष भी सुने।
बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार ने 1 मई से 30 मई तक लोकसेवकों के तबादलों के लिए स्थानांतरण नीति में शिथिलता दी है। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शिक्षक संवर्गीय एवं गैर-शैक्षणिक संवर्गीय अमलों का विभाग की प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार राज्य स्तर से स्थानांतरण की कार्यवाही की जा रही है। स्थानांतरण उपरांत स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध संबंधित लोकसेवकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की संभावना है।

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