शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल नवाब की संपत्ति बंटवारे मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिल्म अभिनेता सैफ अली खान को बड़ी राहत मिली है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई के लिए कहा गया है।

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दरअसल भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान की संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर विवाद चल रहा है।नवाब हमीदुल्ला खान के वंशज बेगम सुरैया, नवाबजादी कमरताज राबिया सुल्तान और अन्य की ओर से याचिका दायर की गई थी। केस में क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी, उनकी पत्नी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, पुत्र सैफ अली खान, बेटियां सबा सुल्तान, सोहा अली खान को पक्षकार बनाया गया था।

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निजी संपत्ति पर सभी वैध वारिसान का अधिकार

मामले में यसीर और फैजा सुल्तान का दावा था कि नवाब की निजी संपत्ति पर सभी वैध वारिसान का अधिकार है। हाईकोर्ट के इसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिलहाल रोक लगाई है। सैफ अली के परिवार की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। एक महीने पहले ही जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए थे। ट्रायल कोर्ट के 14 फरवरी 2000 को पारित आदेश को दोषपूर्ण पाते हुए निरस्त कर दिया था।

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