शब्बीर अहमद, भोपाल. राजधानी के निजी स्कूलों के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और अभिभावकों के अधिकारों की सुरक्षा करना है. कलेक्टर ने इस आदेश को जारी किया है, जिसके अंतर्गत सभी निजी स्कूलों को निम्नलिखित आदेश दिए गए हैं.
बता दें कि सभी निजी स्कूलों को छात्रों के प्रवेश की जानकारी समय पर प्रदान करनी होगी. वहीं 15 जनवरी तक अपनी किताबों की सूची सार्वजनिक करनी होगी. ताकि अभिभावक पुस्तकें खुली बाजार में खरीद सकें और किसी एक दुकान पर निर्भर न रहें. सभी निजी विद्यालयों को स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
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गौरतलब है कि कई निजी स्कूल अभिभावकों पर अपनी तय दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने का दबाव बनाते हैं. इस मोनोपॉली को तोड़ने के लिए कलेक्टर ने आदेश दिए हैं. अगर आदेशों का पालन नहीं किया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में स्कूलों को अपनी नीतियों में सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
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