हेमंत शर्मा,इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने शहर में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के आदेश पर 14 कुख्यात और आदतन अपराधियों पर सख्त कदम उठाया गया है। इनमें से सात बदमाशों को इंदौर और उससे लगे सीमावर्ती जिलों से बाहर निकाल दिया गया है, जबकि सात अन्य को रोज़ाना थाने में हाजिरी देने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई इंदौर पुलिस द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें इन अपराधियों की लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की जानकारी दी गई थी।
पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई
पुलिस कमिश्नर ने सभी मामलों की समीक्षा करने के बाद म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत यह सख्त कदम उठाया। जिलाबदर किए गए बदमाश वे हैं, जो पहले भी पुलिस की नजर में रह चुके हैं और जिनके खिलाफ शहर के अलग-अलग थानों में गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। बावजूद इसके, ये लोग बार-बार आपराधिक घटनाओं में लिप्त पाए गए और इन्होंने आम जनता की शांति भंग करने का प्रयास किया।
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इन सात बदमाशों में पहला नाम अतीक उर्फ अतीकुर रहमान का है, जो तुकोगंज थाना क्षेत्र का निवासी है और छह महीने के लिए जिलाबदर किया गया है। वहीं, मंगेश अंकोलकर को भी छह महीने के लिए बाहर किया गया है। अमन कोचले और जयराज कदम को तीन-तीन महीने, जबकि शक्ति उर्फ सत्ता हाडा, संजय खोरवाल को छह-छह महीने और अमन उर्फ बड़े बुंदेला को नौ महीने के लिए इंदौर और सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से बाहर कर दिया गया है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, इन सभी का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है और इनके खिलाफ हत्या, लूट, मारपीट, धमकी और अवैध हथियारों जैसे गंभीर आरोपों के तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस द्वारा की गई पिछली कार्रवाईयों के बावजूद ये अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे थे। ऐसे में इनकी मौजूदगी शहर की शांति व्यवस्था के लिए लगातार खतरा बनती जा रही थी। इसके साथ ही इंदौर पुलिस ने सात अन्य बदमाशों पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें थाने में हाजिरी देने का आदेश जारी किया है। इन्हें “निर्बंधन आदेश” के तहत पाबंद किया गया है, ताकि इनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके।
इन्हें थाने में देना होगा नियमित हाजरी
इनमें पहला नाम रईस खान का है, जो नंदन नगर, सिरपुर इलाके का निवासी है और तीन महीने तक थाने में नियमित हाजिरी देना होगा। इसी तरह दीपक जाट, नारायण सूर्यवंशी, रवि गौंड, रोहन कौशल और दीपक उर्फ भतीजा को छह-छह महीने के लिए पाबंद किया गया है। धर्मेंद्र उर्फ धम्मु को तीन महीने के लिए पाबंद किया गया है। पुलिस ने इन सभी पर सख्त शर्तें भी लागू की हैं। इन्हें साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि वे किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। साथ ही, लोकशांति भंग करने जैसा कोई भी काम नहीं करेंगे। यदि इनमें से किसी ने भी आदेशों की अवहेलना की, तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इन तमाम प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवभान सिंह द्वारा की गई। इंदौर पुलिस की इस कार्रवाई को शहर में अपराध नियंत्रण की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है। लगातार बढ़ते अपराधों के बीच इस तरह की कार्यवाही आम नागरिकों के लिए राहतभरी मानी जा रही है।
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