हेमंत शर्मा, इंदौर। जिला कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में पांच वकीलों को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीकृष्ण डागलिया ने सोमवार को इस मामले में आदेश पारित किया। अदालत ने चार वकीलों को सात-सात साल की कठोर कैद और 90 वर्षीय वकील पुरुषोत्तम राय को तीन साल की सजा सुनाई। यह पहली बार है जब हत्या के प्रयास की धारा 307/34 में एक साथ पांच वकीलों को दोषी ठहराया गया है।
पत्रकार घनश्याम पटेल पर जानलेवा हमला
मामला वर्ष 2009 का है जब उज्जैन कोर्ट परिसर में पत्रकार घनश्याम पटेल पर जानलेवा हमला किया गया था। आरोप था कि गवाह को डराकर कोर्ट में गवाही देने से रोकने की नीयत से पांचों वकीलों ने इस हमले की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। करीब 15 साल तक चली लंबी सुनवाई, गवाहों के बयान और गहन बहस के बाद अदालत ने पांचों आरोपितों- धर्मेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, उनके पिता सुरेंद्र शर्मा, भवेंद्र शर्मा और पुरुषोत्तम राय को दोषी माना।
आरोपितों ने कानून को अपने हाथ में लिया
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि वकील होने के बावजूद इन आरोपितों ने कानून को अपने हाथ में लिया और न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए एक पत्रकार पर हमला किया, जो न्याय प्रणाली पर सीधा प्रहार है। इस फैसले को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि अब तक ऐसे मामलों में वकीलों पर सख्त दंडादेश का उदाहरण बहुत कम देखने को मिला है। फैसले के बाद कोर्ट परिसर में इसे न्यायपालिका की साख और गवाहों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने में निराकरण के दिए थे निर्देश
लंबे समय से चले आ रहे इस मामले में पीड़ित पक्ष और पत्रकार संगठनों ने भी फैसले का स्वागत किया है। अदालत ने साफ किया कि न्याय की राह में बाधा डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे किसी भी पेशे या हैसियत से जुड़े क्यों न हों। वही पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने में निराकरण करने के निर्देश दिए थे उसके कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंदौर जिला कोर्ट ने आरोपी वकीलों को सख्त सजा से दंडित किया। वकीलों पर 307/34 जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में आरोपियों को सख्त सजा से दंडित किया।
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