कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले में बड़ी खबर सामने आई है। प्रमोशन में आरक्षण मामले में मध्यप्रदेश सरकार के नए नियमों को चैलेंज किया गया है। हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दी। अगली सुनवाई तक कोई भी प्रमोशन नहीं किया जाएगा।
महाधिवक्ता के अंडरटेकिंग पर हाईकोर्ट ने जवाब प्रस्तुत करने का मौका दिया है। अब 15 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग होने का हवाला दिया गया है। जब केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो कैसे मध्यप्रदेश सरकार नए नियम लागू कर सकती है। बता दें कि पिछले दिनों मोहन यादव सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आदेश जारी किया था। राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया था।
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