शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। मध्यप्रदेश सरकार ने हजारों संविदा शिक्षकों को नए साल का तोहफा दिया है। अतिथि शिक्षकों को शिक्षा भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
मध्यप्रदेश शासन ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा, सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के राजपत्र में संशोधन किया है। इसी कड़ी में अब अतिथि शिक्षक को 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा। संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए नियम भी तय किये गए है।
New Year Eve: न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की सुरक्षा एडवाइजरी, लोगों से की ये अपील
दरअसल मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें व भर्ती नियम 2018 में संशोधन किया गया है। यह नियम एक जनवरी 2025 से लागू होंगे। यानी ईएसबी कैलेंडर के अनुसार साल 2025 की परीक्षा में यह नियम लागू होंगे और रिक्त पदों में से 50 फीसदी अतिथि शिक्षकों को जाएंगे। इस नियम का बहुत से शिक्षकों को लाभ मिल सकेगा। 50% पद संविदा, 10% पद एक्स सर्विसमैन और 6% पद दिव्यांग के लिए आरक्षित रहेंगे।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक